मेरठ पुलिस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की अवैध रूप से
अर्जित चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया। कुर्क संपत्ति की कीमत लगभग 31 करोड़
77 हजार 200 रुपए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि
जिलाधिकारी अदालत के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के
तहत पूर्व मंत्री याकब कुरैश ू ी की 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपए की अनुमानित
कीमत की बेनामी सम्पत्ति जब्त कर ली गई है। कुरैशी ने यह सम्पत्ति अपने परिजन
और कर्मचारियों के नाम से खरीदी थी। इसमें कुरैशी की एक अस्पताल, दो लग्जरी
कार, प्लाट और अन्य संपत्ति भी शामिल हैं। कुल संपत्ति नौचंदी के भवानी नगर
स्थित एक अस्पताल का भवन, शास्त्री नगर में कुरैशी द्वारा अपने रिश्तेदारों
के नाम से खरीदे गए 3265.35 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर और 213.60 वर्ग मीटर
के भूखण्ड और दो लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस ने 31 मार्च 2022 को याकूब
कुरैशी की मेरठ स्थित एक मांस फैक्ट्री में छापा मारकर अवैध तरीके से लाए
गए मांस की पैकिंग होने का मामला पकड़ा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस
कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। इस
मामले में कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों समेत 17 लोगों को नामजद किया
गया था। दिसंबर 2022 में कुरैशी, उनकी पत्नी शमजीदा बेगम, बेटों फिरोज और
इमरान के साथ फैक्ट्री प्रबंधक मोहित त्यागी, मुजीब और फैजयाब के खिलाफ
गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्जकिया गया था।